Kanya Sumangala Yojana: आपकी लाडो के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी सरकार, जानें कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा
MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana यूपी सरकार द्वारा चलाई जाती है. इसमें बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सरकार आर्थिक सहायता देती है. यहां जानिए इस स्कीम से जुड़ी शर्तें और आवेदन का तरीका.
MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) चलाई जाती है. इस स्कीम के तहत यूपी सरकार की तरफ से बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है. जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ये स्कीम काफी मददगार साबित हो सकती है. जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें.
6 किस्तों में मिलती है मदद
इस योजना के तहत 6 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है. पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है. इसमें 2 हजार रुपए मिलते हैं. इसके बाद एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद 1 हजार रुपए, पहली कक्षा में दाखिले के समय 2 हजार रुपए, छठीं कक्षा में आने पर 2 हजार रुपए और नौवीं क्लास में एडमिशन के समय 3 हजार रुपए दिए जाते हैं. 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 5 हजार रुपए की मदद दी जाती है. योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है.
इन शर्तों पर मिलेगा स्कीम का फायदा
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो. उसके पास स्थायी निवास पत्र हो.
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्वो, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक होनी चाहिए.
- एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा. अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.
- अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.
ऐसे करें आवेदन
योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको https://mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं.
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